सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित: जबलपुर की शराब दुकानों में ज्यादा रेट पर शराब बिकने पर हुई कार्यवाही

जबलपुर यश भारत। जबलपुर की शराब दुकान में ज्यादा रेट पर मद्रा बिक्री होने पर इसकी सजा सहायक आबकारी आयुक्त को भुगतनी पड़ी। वाणिज्य कर विभाग के उप सचिवजबलपुर जिले में स्थित देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानों से विक्रय की जा रही मदिरा का निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य ( एम.आर.पी ) से अधिक मूल्य पर विक्रय किये जाने का परीक्षण शासन द्वारा वाणिज्यिक कर आयुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के माध्यम से करवाया गया । बाणिज्यिक कर आयुक्त के निर्देश पर संभागीय उपायुक्त , वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग -1 द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के दल गठित किये जाकर उन्हें दिनांक 30.07.2021 को जबलपुर में स्थित कुछ विदेशी दुकानों में तथा दिनांक 04.08.2021 को कुछ देशी मदिरा दुकानों में मदिरा कय करने हेतु भेजा गया । अधिकारियों के दलों द्वारा मदिरा दुकानों में मदिरा का खरीद मूल्य पूछा गया , जिस पर उन्हें संबंधित मदिरा दुकानों द्वारा जो विक्रय मूल्य बताया गया , वह विदेशी मदिरा के 180 एमएल के क्वार्टर के लिये उनके निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से रुपये 10 / – से रुपये 40 / तक अधिक था तथा देशी मदिरा के 180 एमएल के क्वार्टर के लिये उनके निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से रुपये 10 / – से रुपये 25 / – तक अधिक था । जांच दलों के अधिकारियों द्वारा इन्हीं बतायी गई कीमतों पर देशी तथा विदेशी मदिरा के 180 एमएल के क्वार्टर उन दुकानों से खरीदे गये । 2 / जांच दलों द्वारा मदिरा दुकानों पर मदिरा कय करने के दौरान मदिरा दुकानों के स्टॉफ से की गई बातचीत की ऑडियों तथा विडियों रिकार्डिंग भी की गई है । 3 / जबलपुर स्थित देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से भी अधिक कीमत पर मदिरा का विकय किया जाना जबलपुर जिला के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त एस.एन. दुबे के अपर्याप्त एवं लापरवाही पूर्ण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण को प्रमाणित करता है । संबंधित मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एमआर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किया जाकर नियम विरूद्ध तरीके से अनुचित लाभ अर्जित किया जा रहा है तथा जनता को भी गदिरा हेतु अधिक मूल्य देना पड़ रहा है । इस कार्य में श्री एस.एन. दुबे . की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है ।