स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक विदेश से आने पर 7 दिन का होम क्वारैंटाइन जरूरी नहीं होगा, लेकिन यात्रियों को 14 दिन तक सेल्फ मॉनीटरिंग करनी होगी। सेल्फ मॉनटरिंग के दौरान अगर यात्री को कोरोना के लक्षण महसूस होते हैं तो वह खुद को होम आइसोलेट कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।
मरीज केंद्रीय या राज्य हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके लोगों के लिए कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। नई गाइडलाइन 14 फरवरी से लागू हो जाएंगी।