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लोक अदालत का आयोजन कल, संपत्ति कर और जल कर के मामलों में 100 प्रतिशत तक छूट

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कटनी। नगर निगम द्वारा कल 8 मार्च को प्रातः 10 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम कार्यालय, जोन कार्यालय, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उपकार्यालय के साथ सुभाष चौक में किया जा रहा है, जिसमें बकाया संपत्तिकर तथा जल कर राशि में आरोपित अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।

नगर निगम के राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक ने यशभारत को बताया कि बकाया संपत्तिकर और जलकर के भुगतान में लोग 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सम्पतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिनार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु0 1,00,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000/- से अधिक तथा रु. 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। इसी तरह जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। यह छूट मात्र एक बार वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। श्री पाठक ने बताया कि यह छूट मात्र 8 मार्च की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार में प्रदान की जा रही छूट कालाभ प्राप्त करें एवं नगर विकास में सहयोगी बने ।

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