रीठी सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित, एसडीएम ने पारित किया निर्णय
कटनी। अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी कटनी ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राम पंचायत रीठी के सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है।
इस मामले में याचिकाकर्ता महेंद्र जैन निवासी रीठी द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम1993 की धारा 122 सहपठित म.प्र निर्वाचन अर्जियां भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निर्हता नियम 1995 के अंतर्गत चुनाव याचिका ग्राम पंचायत रीठी के सरपंच पद की निर्वाचन से दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में निर्वाचन याचिका अंतर्गत धारा 122 मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता महेंद्र जैन द्वारा प्रस्तुत याचिका को विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदक गणों को आहूत किया गयाl
तब उपरांत विधि अनुसार कार्यवाही की जाकर 29 अप्रैल को पारित आदेश अनुसार ग्राम पंचायत रीठी जनपद पंचायत रीठी हनीफ मोहम्मद वल्द इम्तियाज मोहम्मद खान का सरपंच पद पर किया गया निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है तथा सरपंच पद का पद रिक्त घोषित किया जाकर नियमानुसार पुनः सरपंच पद का निर्वाचन किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।