राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक होगा : अभियान के दौरान किया जायेगा राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण

नरसिंहपुर lराजस्व महाअभियान का प्रथम चरण जनवरी- मार्च 2025 एवं द्वितीय चरण 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।
इस महाअभियान का उद्देश्य है कि राजस्व न्यायालयों- आरसीएमएस में लंबित प्रकरणों जैसे नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती व सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करना नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन, आधार का आरओआर में लिकिंग, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर, रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन करना है।
*अभियान में की जायेंगी विभिन्न गतिविधियां सम्पादित*
नामांतरण: समय सीमा बाह्य नामांतरण प्रकरणों विवादित/ अविवादित का निराकरण सुनिश्चित करते हुए, नवीन दर्ज प्रकरणों का समय- सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उत्तराधिकार नामांतरण के अंतर्गत ग्राम के पटवारी द्वारा बी- 1 का वाचन कराया जाकर ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाये, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तदनुसार प्रकरण दर्ज कर फौती नामांतरण की कार्यवाही की जायेगी।
*बंटवारा*: समय सीमा बाह्य बंटवारा प्रकरणों का निराकरण करें और नवीन दर्ज प्रकरणों का समय- सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि भूमि की सीमा में उपलब्ध होने पर विवादों का निराकरण किया जा सके।
*अभिलेख दुरूस्ती*: 6 माह की अवधि से लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किय्रा जाना सुनिश्चित करें।
*सीमांकन*: आरसीएमएस पर दर्ज लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण एवं नवीन प्रकरणों को दर्ज कर निराकृत करें।
*परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन:* धारा 131 के तहत मान्यता प्राप्त सड़क, रास्ते, सार्वजनिक, भूमियों का चिन्हांकन किया जायेगा। इसके तहत रास्ता विवाद, जल निकासी विवाद आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
*नक्शे में बटांकन:* नक्शे में तरमीम के लिए खसरे में बंटाकन होना परंतु नक्शे में नहीं होना, खसरा नम्बर का एक से अधिक बार होना, नक्शे में बटांकन होना और खसरे में नहीं होगा, शामिल खसरे को भिन्न किया जाना और शाब्दिक सर्वेक्षण सुधार की कार्यवाही की जायेगी।
*आधार से आरओआर खसरे की लिंकिंग*: भू-लेख पोर्टल पर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है, जिसका सत्यापन पटवारी द्वारा किया जायेगा।
*फार्मर रजिस्ट्री*: प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जारी निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
*पीएम किसान सेचुरेशन*: पीएम किसान सेचुरेशन के लिए दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
*स्वामित्व*: स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए 30 नवम्बर 2024 तक समस्त ग्रामों में ग्राउंड ट्रूथिंग का कार्य पूर्ण किया जाकर अद्यतन नक्शा सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त किया जाये। आरओआर एंट्री की कार्यवाही सतत रूप से की जाये, ताकि अद्यतन नक्शा प्राप्त कर 15 दिसम्बर 2024 तक यह कार्यवाही पूर्ण हो सके। इसके अलावा 30 नवम्बर 2024 तक अधिक से अधिक ग्रामों का अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।
इस संबंध में अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवारा व तेंदूखेड़ा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा व सांईखेड़ा को आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार राजस्व महाअभियान सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।