रांझी मैं हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

जबलपुर यश भारत। थाना रांझी अंर्तगत 22 मार्च .2023 को आरोपी रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र हाथीखेल एवं सूजल तथा 16 वर्षिय विधि विवादित बालक के द्वारा सतीष चौधरी एवं अजय चौधरी के साथ गालीगलौज कर मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचाये जाने पर थाना रांझी मे अप. क्रमांक 198/2023 धारा 294, 324, 506, 34 भादवि बढाना धारा 307, 302 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया था।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मे विवेचक उप निरीक्षक गनपत लाल थाना रांझी के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देषन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्षन में विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्काे द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप 11 जून.2025 को माननीय न्यायालय विपिन सिंह भदौरिया अपर सत्र न्यायाधीष जबलपुर द्वारा आरोपी
सूजल हुमार उम्र 19 साल निवासी बजरंग नगर एवं रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र हाथीखेल उम्र 29 साल निवासी इन्द्रा नगर अम्बेडकर चौक महेन्द्र टेंट के पास हाल निवासी बजरंग नगर को धारा 302, 34 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 5000-5000 रूपये अर्थदंड तथा 307, 34 भादवि में 10-10 वर्ष साश्रम कारावास एवं 3000-3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।







