यही देखना बचा था! एक पत्नी दो पति!!…महिला कर रही थी दूसरी शादी की पार्टी तो पहला पति शिकायत लेकर पहुंचा थाने, थाने में मचा रहा हंगामा

जबलपुर यशभारत।पति-पत्नी का रिश्ता सात जन्मों का बंधन माना जाता है, हर किसी को ऐसे साथी की तलाश होती है जो उसके हर सुख-दुख में साथ दे। माना जाता है कि अगर जीवनसाथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। पति-पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। यह आपसी प्रेम, सम्मान और विश्वास का बंधन है। पनागर थाना अंतर्गत एक ऐसा ही मामला बीती रात थाने आया जहां पर एक महिला ने दूसरी शादी कर ली तो पति नाराज होकर थाने शिकायत लेकर पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार महिला द्वारा न्यायालय में केस लगाया हुआ है जिसका निर्णय अभी नहीं हो पाया। पुलिस ने बताया कि महिला ने कुछ दिन पूर्व दूसरी शादी आर्य समाज मंदिर से करने के बाद पार्टी दे रही थी जिसकी भनक उसके पति को लग गई। पुलिस के अनुसार मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बरहाल पुलिस ने पति से शिकायत लेने के बाद मामले को विवेचना में लिया गया है। मामले को सुनकर क्षेत्र की जनता अलग अलग प्रकार से बात कर रही है एक ने कहा कि अब यही देखना बाकी हैवही दूसरे ने कहा कि यह क्रूर युग है कुछ भी हो सकता है
दूसरी शादी करने पर क्या हो सकती है सजा?
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, जो भी व्यक्ति अपने जीवनसाथी के जीवित रहते हुए किसी अन्य शख्स से विवाह करता है, यह धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है। सरल भाषा में कहे तो, यदि कोई पुरुष या महिला पहले से विवाहित है और फिर भी किसी दूसरे पुरुष या महिला से शादी करता है, तो वह धारा 82 के अपराध का दोषी पाया जा सकता है।
BNS 82(1) की सजा:- अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो धारा 81(1) के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
BNS 82(2) की सजा:- अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करते समय अपनी पहली शादी की जानकारी जानबूझकर छिपाता है, तो इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।