कटनीमध्य प्रदेश

यशभारत ब्रेकिंग : गोलबाजार रामलीला मैदान में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर न्यायालय की रोक

कमेटी की अपील पर न्यायालय का फैसला

कटनी, यशभारत। गोलबाजार रामलीला कमेटी की अपील पर न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश श्री मुकेश नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय को अपास्त करते हुए गोलबाजार रामलीला मैदान में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता मनीष कुमार शुक्ला ने बताया कि न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय के नियमित व्यवहार वाद कमांक 134-ए/2023 “गोल बाजार रामलीला कमेटी विरूद्ध नगर पालिक निगम, कटनी” में पारित आदेश दिनांक 18/03/2024 से व्यथित होकर रामलीला कमेटी की ओर से सचिव भरत अग्रवाल, रणवीर कर्ण एवं रामजी यादव ने न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश श्री मुकेश नाथ के न्यायालय में अपील दायर की थी। गोलबाजार रामलीला मैदान की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार शुक्ला ने माननीय न्यायालय में पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने गोलबाजार रामलीला मैदान में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा जाने का आदेश पारित किया है।Screenshot 20241007 180951 WhatsApp2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button