जबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट सख्तः एफआईआर में आरोपी के कृत्य का उल्लेख क्यों नहीं हाईकोर्ट

मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट सख्तः एफआईआर में आरोपी के कृत्य का उल्लेख क्यों नहीं हाईकोर्ट

जबलपुर, यशभारत। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कृत्यों का उल्लेख क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 मई को दोबारा सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।

 

हाईकोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखा। डबल बेंच ने एफआईआर को ष्खानापूर्तिष् बताया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में जिन धाराओं का उल्लेख किया था, उन्हें एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दोबारा दर्ज की जाए और उसमें उन्हीं धाराओं को शामिल किया जाए, जिनका उल्लेख कोर्ट ने अपने आदेश में किया था।

 

महाधिवक्ता की ओर से यह दलील दी गई कि मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि यह किसी हत्या की जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon Join Yashbharat App