ब्रेकिंग : 5 व्यवसायियों के विरूद्ध 1.70 लाख का जुर्माना…. पढ़े पूरी खबर
नरसिंहपुर यशभारत। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध दायर विभिन्न प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नरसिंहपुर ने जिले के 15 व्यवसायियों के विरूद्ध 1.70 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन नरसिंहपुर अमित गुप्ता ने बताया कि प्रेम शंकर अग्रवाल भोले भण्डार स्वीट्स तेंदूखेड़ा के विरूद्ध 10 हजार रूपये, जगमोहन कौरव कल्याणपुर गाडरवारा के विरूद्ध 5 हजार रूपये, अजीत माखीजा आलइनवन सुपर बाजार नरसिंहपुर के विरूद्ध 5 हजार रूपये, सुरेन्द्र गूजर मॉ शारदा मेडिकल चिरहकला गाडरवारा के विरूद्ध 10 हजार रूपये, लखपत सिंहा बीकानेर मिष्ठान नरसिंहपुर के विरूद्ध 20 हजार रूपये, बसंत साहू गणेश फ्रूट कंपनी गोटेगांव के विरूद्ध 5 हजार रूपये, राधेश्याम पटैल दुग्ध विक्रेता नरसिंहपुर के विरूद्ध 10 हजार रूपये, संदीप बाथरे दुग्ध विक्रेता नरसिंहपुर के विरूद्ध 25 हजार रूपये, कपिल कुमार जैन मामा ब्रदर्स गोटेगांव के विरूद्ध 15 हजार रूपये, हरीसिंह नरसिंहपुर के विरूद्ध 10 हजार रुपये, संदीप गुप्ता संदीप किराना करेली के विरूद्ध 10 हजार, शुभम गुप्ता तेंदूखेड़ा के विरूद्ध 5 हजार, तुलसीराम बाथरे तुलसी डेयरी नरसिंहपुर के विरूद्ध 25 हजार, अरिहंत जैन मनोज किराना के विरूद्ध 10 हजार रुपये और नीरज नेमा मिठाई विक्रेता करकबेल के विरूद्ध 5 हजार रुपये सहित कुल 15 व्यवसायियों के विरूद्ध एक लाख 70 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।