बबलू पंडा के हत्यारे की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
आरोपी नीरज सोनकर ने सबूत न होने के आधार पर लगाई थी याचिकाए कोर्ट ने अस्वीकारा

अधिवक्ता सिद्वार्थ दत्त ने सिद्व किया, हत्या में शामिल था आरोपी
मण्डला जिला स्थित बीजाडंाडी दशमेश ढाबा मंे 12 अगस्त की रात जबलपुर निवासी बबलू पंडा की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी नीरज सोनकर की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया। बबलू पंडा हत्याकांड के मामले में घटना में शामिल दस आरोपियों में से एक आरोपी नीरज सोनकर द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय वेदी ने सुनवाई की। आरोपी द्वारा जमानत का मुख्य आधार अपने खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने का हवाला दिया गया थाए जिस पर पीडित पक्ष के वकीलए अधिवक्ता सिद्वार्थ दत्त और उनके जूनियर उपेन्द्र त्रिपाठी द्वारा जमानत याचिका का विरोध करते हुए माननीय न्यायाधीश के समक्ष इस बात के साक्ष्य रखे किए उक्त वारदात में प्रयुक्त होने वाली पिस्तौल नीरज सोनकर के पास से ही जब्त की गई हैए वही एफएसएल रिपोर्ट में भी उक्त पिस्तौल से गोली चलने की बात कही गई है। अधिवक्ता सिद्वार्थ दत्त ने कोर्ट के समक्ष उक्त रिपोर्टो को आधार बनाकर आरोपी को जमानत लाभ देने में आपत्ति जताई जिस पर सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी की जमानत का लाभ देने से मना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
यह है मामला
मण्डला जिले के अंर्तगत आने वाले बीजाडांडी क्षेत्र में 12 अगस्त की रात दशमेश ढाबा में बबलू पंडा की हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस के आरोपपत्र में घटना की तैयारियों के विषय में सिलसिलेवार बताया गया है। जिसमें यह स्पष्ट है कि पैसों के लेन देन के चलते बबलू पंडा की हत्या की गई थीए जिसके लिये आकाश सोनकर नामक आरोपी द्वारा उसके ही घर पर षणयंत्र रचा गया था और उसके ही फॉच्यूनर वाहन में हथियारों को रखा गया। हमले की पूर्व आरोपियों द्वारा बबलू पंडा के आने जाने पर पूरी नजर रखी जा रही थी और घटना के दिन सभी आरोपी दशमेश ढाबा के जंगलों में जा छुपे थे और रात में जैसे ही बबलू पंडा दशमेश ढाबा पहुंचा तो उस पर गोलियों से दनादन वार कर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मामले में दस आरोपी बनाए गए थे।