सिवनी यश भारत:-सिवनी जिले के जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को जनजातीय कार्य विभाग के उपसचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने आज 29 अगस्त को निलंबित कर दिया है।दअरसल जनजातीय कार्य विभाग सिवनी में पदस्थ सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके जब डिंडोरी में पदस्थ थे तब पर 21 फरवरी 2024 को कोतवाली डिंडौरी में उनके खिलाफ पुलिस ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में धारा 420, 409 एवं 34 भादंवि का प्रकरण दर्ज किया था। जिसके बाद पांच माह तक फरार रहे सहायक आयुक्त को गिरफ्तार करने पुलिस ने 20 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित किया था। जिन्हें डिंडौरी पुलिस ने भोपाल के एक होटल से गिरफ्तार किया था।
डिंडौरी न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तथा भादंवि की धारा 420, 409 व 34 में आरोपित अमर सिंह उइके 27 जुलाई 2024 से 10 मई 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहने के कारण मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास भोपाल संलग्न किया है,जिन्हें को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।एक वर्ष बाद जेल से आने के बाद जून में सिवनी सहायक आयुक्त का प्रभाव मिला था।
ये है मामला:-
दअरसल 25 फरवरी 2019 से 21 जनवरी 2021 तक की अवधि में वित्तीय अनिमिताओं का मामला प्रकाश में आया था। लोकायुक्त जांच में यह घोटाला 2 करोड़ 59 लाख रुपये का पाया गया था। इसके बाद डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर वर्तमान सहायक आयुक्त डा. संतोष शुक्ला की शिकायत पर तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के विरूद्ध कोतवाली डिंडौरी में 21 फरवरी 2024 को विभिन्न के तहत मामला दर्ज किया गया था।जिसके बाद सिवनी में पदस्थ सहायक आयुक्त आरोपित अमर सिंह फरार हो गए थे। लगातार पुलिस से भागने व छुपने की दशा में डिंडौरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित की हाजिरी की अपेक्षा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उदघोषणा जारी की थी। इसमें अपराध से संबंधित मामले में आरेपित को 13 अगस्त 2024 तक हाजिर ना होने पर पूरी संपत्ति जब्ती व कुर्की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
Back to top button