बड़ी कार्यवाही: EOW ने घटिया चावल आपूर्ति मामले में 13 के खिलाफ दर्ज की FIR

भोपाल/सिवनी।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवनी जिले में घटिया चावल को मानक बताकर सरकारी गोदामों में जमा कराने के मामले में 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (MP Civil Supplies Corporation) के दो गुणवत्ता निरीक्षक भी आरोपी बनाए गए हैं।
क्या है मामला?
साल 2018 में सिवनी जिले में कई राइस मिलर्स ने आपसी षड़यंत्र कर घटिया गुणवत्ता वाला चावल शासन के गोदामों में जमा करवाया। यह चावल बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों में वितरित किया जाना था।
जांच में क्या सामने आया?
जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर इकाई द्वारा की गई। रिपोर्ट के अनुसार:आरोपी मिलर्स ने गुणवत्ता निरीक्षक जगदीश गिरी गोस्वामी और विनय पांडे के साथ मिलकर घटिया चावल को “मानक” बताकर रिपोर्ट दी।इस चावल को शासकीय गोदामों में जमा कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।क्षेत्रीय गुणवत्ता निरीक्षक दल जबलपुर की रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
दर्ज अपराध:
सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 272 (मिलावट), 120बी (षड़यंत्र) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी सूची:
1. जगदीश गिरी गोस्वामी – गुणवत्ता निरीक्षक
2. विनय पांडे – गुणवत्ता निरीक्षक
3. प्रो. अकबर राइस मिल
4. प्रो. आर्यन राइस मिल
5. प्रो. लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज, वारापत्थर
6. प्रो. माँ दुर्गा शक्ति राइस मिल, गोकलपुर
7. मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज, चिड़िया पलारी
8. प्रो. श्री राइस मिल, भौमा
9. प्रो. शुभम राइस एंड परबॉयलिंग उद्योग, तिगरा
10. प्रो. स्वास्तिक राइस मिल
11. प्रो. त्रियंबक राइस मिल, कटिया
12. प्रो. ब्योम राइस मिल
13. प्रो. यश उद्योग







