अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान SC ने नेशनल असेंबली में हुई कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा है। वहीं शहबाज शरीफ की पार्टी PPP ने कोर्ट में कहा- डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बहस और वोटिंग के बिना ही फैसला सुना दिया। संविधान के तहत सूरी के पास अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का हक नहीं है।
दूसरी तरफ, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने 3 महीने के अंदर चुनाव करा पाने से इनकार कर दिया है। ECP के मुताबिक हाल ही में हुए परिसीमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए।
इससे पहले सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (CJP) उमर अता बांदियाल ने कहा था कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं किया जा सकता।