पटवारियों की हड़ताल अवैध घोषित:हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका पर दिया आदेश, काम पर लौटे पटवारी; 10 अगस्त से हड़ताल पर थे
MP हाईकोर्ट से 10 अगस्त से विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे पटवारियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका पर हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करते हुए तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के सख्त तेवर के बाद पटवारियों ने भी अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रणय वर्मा की डबल बेंच में पटवारियों की हड़ताल को लेकर शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता किसान मनोज कुशवाहा ने पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और पटवारियों से तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया।
पटवारियों की जरूरी मांग को निराकृत कर 60 दिन में जवाब दे राज्य सरकार
हाईकोर्ट ने इसी के साथ राज्य सरकार को भी आदेश दिए है कि वह पटवारियों से बात करें और उनकी जायज व जरूरी मांगों को पूरी करने पर विचार करें। 10 अगस्त से हड़ताल पर चल रहे पटवारियों को लेकर राज्य सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि वह 60 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रिपोर्ट दे।
पटवारियों की हड़ताल से सबसे अधिक किसान ही परेशान थे। पटवारियों ने पहले 2 व 3 अगस्त को सामूहिक अवकाश लिया था। इसके बाद 10 अगस्त से कामबंद हड़ताल पर चले गए थे। पटवारियों की मुख्य मांग थी कि उनका समयमान और वेतनमान बढ़ाया जाए। साथ ही उनसे सिर्फ राजस्व संबधित काम लिए जाए।