पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कटनी। जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर निर्वाचन अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली, सभा आदि के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करने के लिये, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष तिवारी
ने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। जिले के जनपद पंचायत रीठी के ग्राम पंचायत सैदा के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत ढीमरखेडा के ग्राम पंचायत बिचुआ के वार्ड क्रमांक 10, जनपद पंचायत कटनी के ग्राम पंचायत घंघरीकला के वार्ड क्रमांक 10 एवं ग्राम पंचायत घंघरीखुर्द के बार्ड क्रमांक 05, जनपद पंचायत बडवारा के ग्राम पंचायत देवरी के वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत लुहरवारा के वार्ड क्रमांक 01 एवं ग्राम पंचायत निगहरा के वार्ड क्रमांक 11, जनपद पंचायत बहोरीबंद के ग्राम पंचायत पटना के वार्ड क्रमांक 10, ग्राम पंचायत मसंधा के वार्ड क्रमांक 02, ग्राम पंचायत सिंदुरसी के वार्ड क्रमांक 02, ग्राम पंचायत बड़खेरा भरदा के वार्ड क्रमांक 08 एवं ग्राम पंचायत तिहारी के वार्ड क्रमांक 07, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत फुटेश्वर के सरपंच पद हेतु संपूर्ण ग्राम पंचायत की सीमा में लागू रहेगा। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली, सभा स्थलों आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे फार्म नं. 3 जानमाल सुरक्षा हेतु स्वीकृत शस्त्र एवं फार्म नं. 5 में फसल सुरक्षा हेतु स्वीकृत लायसेन्सों में दर्ज शस्त्रों एवं फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, बरछी, त्रिशूल, इत्यादि लेकर आना-जाना अथवा उनका सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जिले के रिक्त पदों के निर्वाचन में ग्राम पंचायत की वार्ड सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थान पर न तो आम सभा का आयोजन कर सकेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन अथवा जुलूम नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारेबाजी करेगा और नहीं आपत्तिजनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित करेगा। कोई भी राजनीतिक दल अथवा उनके द्वारा आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, घ्वानि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बगैर सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या शासकीय या अर्द्धशासकीय सम्पत्ति स्थल, भवन, भूमि, परिसर, संरचना आदि का उपयोग समयाचना करने के उद्देश्य में नही करेगा एवं कोई पोस्टर, बैनर, दीवार पर लेखन, दीवार पर निर्वाचन प्रतीक, दल के प्रतीक, झण्डे आदि नही लगायेगा तथा किसी भी प्रकार का लेख आदि नहीं करेगा। इसी प्रकार निजी सम्पत्ति पर बगैर भूमिस्वामी की लिखित अनुमति के उपरोक्त कार्य नहीं करेगा।
कलेक्टर ने संबंधित थानाप्रभारियों, राजस्व अधिकारियों, ग्रामीण निकायों के समक्ष अपने-अपने कार्यालयों के सूचनापटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं संबंधितों के आदेश की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक तक प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से जिले के जनपद पंचायत कटनी, बहोरीबंद, बड़वारा, ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ के संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की भौगौलिक सीमा में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।







