निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों को मिलेगा एडमीशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम : राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी की प्रक्रिया, 13 मार्च से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

कटनी, यशभारत। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नए सत्र में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ जरूरी निर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों के अभिभावकों को फीस नहीं देनी होती, उनकी फीस सरकार भरती है। नि:शुल्क प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन इस बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को किया जाएगा। जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक प्रेमनारायण तिवारी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 में प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश भी दे दिए गए हैं। समय सारिणी एवं दिशा निर्देश आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए नि:शुल्क प्रवेश के लिए जारी समय सारिणी के अनुसार मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स 9 मार्च को पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदनए ऑनलाइन प्रक्रिया से 13 मार्च से 28 मार्च के बीच जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा।
14 मार्च से 30 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन
14 मार्च से 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जाएगा। आवेदक ने आरटीई में नि:शुल्क प्रवेश के लिए जिस कैटेगरी, निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उससे संबंधित कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापनए संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में एडमिशन निरस्त होने की समस्या से निजात मिल जाएगी।
एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जानकारी
लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर परए एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।







