नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास ….. पढ़े पूरी खबर

मंडला, यश भारतl
माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्री मनोज कुमार लडिया) तहसील निवास जिला मण्डला द्वारा आरोपी भूपेन्द्र कुमार मरावी पिला पहलसिंह मरावी उम्र 22 साल निवासी ग्राम सारंगपुर थाना शहपुरा जिला डिंडौरी को दोषी पाते हुये धारा 376 (3) भा.द.स. में 20 साल का कठोर कारावास एवं कुल 8000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, 2021 को फरियादी के द्वारा थाना निवास में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी लड़की अभियोक्त्री गांव से अपनी दीदी के पास आई थी जो करीब 7.00 बजे शाम में अपनी दीदी के यहां से मंडला जाने का कहकर निकली थी, जो आज दिनांक तक घर वापस नहीं आई कहीं चली गई, इन लोगों ने आसपास रिश्तेदारी में तलाश किये नहीं मिली। इसकी लड़की नाबालिक है जो अपनी स्वयं की जवाबदारी उचित नहीं समझ पाती है।
इसे शंका है कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया होगा उक्त आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर थाना निवास के अपराध क्र. 25/21 धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध किये जो पीड़िता ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपी भूपेन्द्र मरावी के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना एवं शादी का झांसा देकर बलात्कार करना बतायी पीड़िता के कथनों की वीडियोग्राफी करायी गयी पीड़िता एवं उसके माता-पिता की सहमति उपरांत पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366क, 376 (3) भादवि एवं 3 सहपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत मानूनीय अपर सत्र न्यायालय (श्री मनोज कुमार लढिया) तहसील निवास जिला मण्डला द्वारा आरोपी भूपेन्द्र कुमार मरावी पिता पहलसिंह मरावी उम्र 22 साल निवासी ग्राम सारंगपुर थाना शहपुरा जिला डिंडौरी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति उज्जवला उइके के द्वारा की गई है।