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नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म : आरोपी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास

नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म : आरोपी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास

गोटेगांव/नरसिंहपुर lन्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी पप्‍पू उर्फ विजय आ. पहलाद सिंह अहिरवार आयु 33 वर्ष, हाल निवासी ग्राम भौरगढ़, थाना सांईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर , अन्‍य पता ग्राम दिघावन, थाना देवरी, जिला रायसेन (म.प्र.) को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार जुर्माना तथा धारा- 3/4 की उपधारा(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार जुर्माना सें तथा भादवि की धारा 506 (भाग-दो) में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार/- जुर्माना से दंडित किया गया।

 

अभियोक्‍त्री की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्‍द्र गाडरवारा में देहाती नालसी लेखबद्ध की गई, जिसके आधार पर आरक्षी केन्‍द्र सांईखेडा में अपराध क्रमांक 75/2024 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 

प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण में पैरवी की गई।

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