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नाबालिग का अपरहण कर किया दुराचार : किसी को कुछ बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी , कोर्ट ने दिया 10 वर्ष का कारावास

यश भारत शहपुरा। थाना मेंहदवानी  अंतर्गत अपहरण और बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें आरोपी ने मासूम बालिका का पहले तो अपहरण किया फिर अपने घर में रखकर उसके साथ दुराचार कियाl   इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है l

 

मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना मेंहदवानी के प्रकरण  के आरोपी रामचरण उर्फ शिवचरण परस्‍ते पिता महासिंह उम्र 20 वर्ष निवासी खजरवाड़ा थाना मेंहदवानी जिला डिण्‍डौरी को नाबालिग बालिका का अपहरण कर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती गलत काम करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्‍यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड, , धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।

 

जानकारी अनुसार आवेदिका अपने पापा, मम्मी के थाना उपस्थित रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं ग्राम उमरिया हाल- बंजर टोला चिरपोटी थाना मेहन्दवानी की रहने वाली हूँ । कक्षा 9वी तक पढाई की हूँ । मैं बचपन से ही अपने नाना,नानी के साथ ग्राम बंजर टोला चिरपोटी थाना मेहन्दवानी में रह रही हूँ आज से करीब 1 माह पहले की बात है मेरे बंजर टोला चिरपोटी गाँव में बाजा बजाने के काम से खजरवारा का रामचरण आया था हमारे गांव के बहुत लोगों के कार्यक्रम में वो बाजा बजाया है इसलिये मैं उसे जानती हूँ । दिन दिनांक मुझे याद नहीं है मेरे गाँव के मामा के यहाँ चौका का कार्यक्रम था । तो मैं भी मामा के घर अपनी नानी के साथ निमंत्रण में गई थी । जहाँ मुझे खजरवारा का रामचरण मिला जो मुझे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तो मैं उसे बोली कि मैं ये सब नहीं करती न ही ये सब मुझे पसंद है । जिसके बाद मैं नानी के साथ घर आ गई थी । गाँव की लड़कियों के साथ गुल्ली बीनने के लिये चिरपोटी के हार में गई थी मेरी तबियत खराब हो गई थी तो मैं महुआ के पेड के नीचे बैठी थी ।

 

मेरे साथी गुल्ली बीन रहे थे । तभी करीब 1बजे खजरवारा का रामचरण मेरे पास आया और मुझसे बोला कि चलो मेरे गाँव , तो मैं उससे मना की , लेकिन वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड कर अपने साथ जबरदस्ती खरजवारा ले गया वहाँ एक घर में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर गलत काम (बलात्कार) किया और मुझे कमरे में बंद कर दिया था । मैं दिनाँक 23/06/2022 को खुद को उससे किसी प्रकार बचाकर वहाँ से भागकर अपने घर आई । घर आकर अपनी नानी, मामा, नाना को बताकर आज उनके साथ थाना आई हूं । रामचरण निवासी- खजरवारा मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया है जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ । अत: निवेदन है कि रामचरण निवासी- खजरवारा के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का कष्ट करें ।

 

आवेदन पत्र के अलोकन पर प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 363, 376, 342 ताहि. 4 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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