डीसीएम प्रवीण सोनी को मिला न्याय : उच्च न्यायालय ने सेवा बहाली के आदेश किए जारी
जबलपुर, यशभारत। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में जिला कम्यूनिटी मोबिलाईजर के पद पर पदस्थ प्रवीण सोनी के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार मानते हुए उच्च न्यायालय ने सेवा बहाली के आदेश जारी किए है। गौरतलब है कि शिकायतों के चलते श्री सोनी की संविदा सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध श्री सोनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर, न्याय की गुहार लगाई थी।
जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में जिला कम्यूनिटी मोबिलाईजर प्रवीण सोनी की लगातार राज्य एवं जिला स्तर पर झूठी शिकायतें की जा रही थी। जिसके परिणाम स्वरुप राज्य द्वारा समिति गठन कर जिला स्तर पर अधिकारीयों को जांच हेतु भेजा गया था। जिसमें जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा जब शिकायतकर्ता से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है एवं वह प्रवीण सोनी को पहचानतें भी नही है । परन्तु प्रवीण सोनी द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद भी उन्हें जिला जबलपुर से अन्य जिले में स्थानान्तरण किया गया । जिससे उनके द्वारा उच्च न्यायालय से स्थानान्तरण आदेश के लिए स्थगन आदेश प्राप्त किया। परन्तु राज्य के अधिकारीयों को पुन : उनकी झूठी शिकायत की गई जिसके बाद राज्य द्वारा उनकी संविदा सेवा समाप्त कर दी गई। जिसके विरुद्ध में उनके द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका द्वारा गई है एवं उच्च न्यायालय ने उन पर लगे लगाए गए सभी आरोप, समस्त शिकायतों को निराघार मानतें हुयें उन्हें पुन : सेवा बहाली के आदेश जारी किए हैं।