जबलपुरमध्य प्रदेश

टैक्स में छूट का लाभ लेने संभागों में करदाताओं की लगी लंबी कतारें* *निगमायुक्त ने की करदाताओं से अपील का हुआ असर*

 

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

*आज लोक अदालत में सुबह से ही बकाया करों की राशि जमा करने वाले करदाताओं में दिखाई दिया भारी उत्साह*

*मुख्यालय सहित सभी संभागों में सम्माननीय करदाताओं की सुविधा के लिए दुरुस्त की गई सभी व्यवस्थाएं*

जबलपुर| मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार नगर निगम में आयोजित लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में करदाताओं ने पहुंचकर अपनी संपत्ति एवं जलकर संबंधी विवादित प्रकरणों का निराकरण कराया। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए निगमायुक्त श्री संदीप जी आर के मार्गदर्शन में मुख्यालय एवं नगर निगम के सभी संभागीय कार्यालयों में विशेष व्यवस्थाएं कर सम्माननीय करदाताओं को सुविधाएं प्रदान की गई। निगमायुक्त श्री संदीप जी आर ने बताया कि लोक अदालत में लगभग ढाई हजार करदाताओं ने पहुंचकर 2.10 करोड़ का टैक्स जमा कर अपने विवादित प्रकरणों का समाधान कराया। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए निगमायुक्त श्री संदीप जी आर के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों का अवलोकन किया एवं सम्माननीय करदाताओं से चर्चा कर लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। टैक्स छूट का लाभ लेने संभागों में करदाताओं की लंबी कतारें लगी और सुबह से ही करदाता बकाया करो की राशि जमा करने के लिए भारी उत्साहित दिखे। निगमायुक्त श्री संदीप जी.आर. के निर्देश पर राजस्व विभाग के मुख्यालय से सभी करदाताओं को फोन कॉल करने के साथ-साथ एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना दी गई ताकि अधिक से अधिक करदाता लोकअदालत के आयोजन से लाभांवित हो सके अतः निगमायुक्त श्री संदीप जी आर के प्रयास सफल हुए एवं अधिक से अधिक करदाताओं ने लोक अदालत का लाभ उठाया। इस संबंध में निगमायुक्त श्री संदीप जी.आर. ने बताया कि आज दिनांक 11 दिसम्बर को प्रातः 10ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक नगर निगम मुख्यालय के साथ-साथ सभी 16 संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें करदाताओं को भारी राहत प्रदान करते हुए लंबे समय से लंबित राजस्व से संबंधित प्रकरणों का भी निपटारा किया गया। आयोजन के संबंध में निगमायुक्त श्री संदीप जी.आर. ने बताया कि शासन द्वारा करदाताओं को बकाया अधिभार की राशि एवं अन्य बकाया करों के भुगतान संबंधी प्रकरणों में विशेष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Notifications Powered By Aplu