जबलपुरमध्य प्रदेश
जीएसटी :- 1 अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पर ई – इनवॉइस अनिवार्य
05 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर ई - इनवॉइस विकल्प इनफॉर्मेटिक्स सेंटर ने दिया
यश भारत, जबलपुर । सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2022 से इनवॉइस जारी करना अनिवार्य कर दिया है । अधिसूचना जीएसटी काउंसिल के प्रस्तावों के आधार पर जारी की गई है । ई – इनवॉइस की अनिवार्यता अब तक 20 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर ही थी , जिसे घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है । वहीं नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर ने 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए ई – इनवॉइस का विकल्प दे दिया है ।
कर अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी ने बताया कि यह ट्रायल पोर्टल नेशनल इनफॉमेटिक सेंटर द्वारा संचालित किया जा रहा है । इसके साथ ही करदाताओं को एक पत्र के माध्यम से भी यह सूचना दी जा रही है कि सरकार ई – इनवॉइस जारी करना अनिवार्य करेगी जिसके लिए करदाता को तैयार करने के लिए विभाग यह मेल भेज रहा है.
ई – इनवॉइस जनरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें
• रजिस्ट्रेशन के लिए https : // einy apisandbox.nic.in लिंक पर क्लिक करें
• वेबसाइट पर लॉग इन के बटन पर क्लिक करें •
एक पॉप – अप खुलेगा , जिसमें नए प्रावधानों की जानकारी है , इसमें ओके पर क्लिक करें •
अब लॉगइन पेज खुलेगा जिसपर नीचे की तरफ ‘ रजिस्टर हियर ‘ पर क्लिक करें •
रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा इसमें चुनें कि आप किस श्रेणी के व्यवसाई हैं ।