जबलपुर के महापौर-पार्षद प्रत्याशियों को जिला प्रशासन की चेतावनीः महापौर के 8 तो पार्षद के 97 उम्मीदवारों ने व्यय का लेखा-जोखा पेश किया
जबलपुर, यशभारत। नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सोमवार को नगर निगम जबलपुर के महापौर का चुनाव लड़ रहे 11 में से 8 उम्मीदवारों तथा पार्षद पद के 364 में से 97 उम्मीदवारों द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय के एक्सपेंडिचर माॅनिटरिंग सेल को दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का पहला लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नमःशिवाय अरजरिया ने बताया कि नगर निगम जबलपुर के महापौर एवं पार्षदों का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए प्रथम चरण का निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने 27 जून का दिन निर्धारित किया गया था।
श्री अरजरिया के मुताबिक महापौर और पार्षद पद के ऐसे उम्मीदवारों को जिनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें सूचना पत्र जारी कर 30 जून को अनिवार्य रूप से अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करने कहा गया है। यदि ये अभ्यर्थी इस दिन भी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम 1956 की धारा 14 (ग) के अधीन कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये ये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।