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जबलपुर केन्द्रीय जेल से फरार हुआ बंदी : पैराले पर गया फिर नहीं लौटा वापस, जमानतदार और बंदी के खिलाफ मामला कायम

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जबलपुर, यशभारत। नेजाजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर से पैरोल में गया बंदी, फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस और जेल महकमें में हड़कंप की स्थिति है। सिविल लाइन पुलिस ने बंदी और जमानतदारों के खिलाफ मामला कायम कर, जांच में लिया है।

थाना प्रभारी रमेश कौरव ने बताया कि राजकुमार दास 54 वर्ष निवासी जेल लाईन जबलपुर ने बताया कि वह भृत्य के पद पर पदस्थ है ।शिकायत में लेख है कि दण्डित बंदी रामकुमार ओयाम पिता सोन सिंह ओयाम 23 वर्ष निवासी टिटहा कला थाना कुण्डम जबलपुर को सत्र प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आजीवन कारावास एवं जुर्माना 1 हजार रूपये जमा न करने पर 3 माह सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। जेल मुख्यालय भोपाल के आदेश के पालन में दण्डित बंदी रामकुमार ओयाम केा अस्थाई मुक्ति 14 दिवस(द्वितीय भाग) के लिये 28 जुलाई 22 को रिहा कर 12 अगस्त 22 को जेल दाखिल होने की सूचना दी गई थी, लेकिन दण्डित बंदी जेल में प्रवेश न होकर पैरोल से फ रार हो गया है। माननीय न्यायालय तहसीलदार कुण्डम के पत्र के माध्यम से बंदी के जमानतदार जारू सिंह निवासी टिटहाकला थाना कुण्डम एवं बंसीती बाई निवासी टिटहा कला कुण्डम की 50-50 हजार रूपये की जमानत निष्पादित की गई है । दण्डित बंदी जेल प्रवेश न होकर पेरोल से फरार हो जाना पाये जाने पर रामकुमार ओयाम जमानतदार जारू सिंह एंव बंसती बाई के खिलाफ मामला कायम कर, जांच में लिया गया है।

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