चौकीदार रसोईया को भी संविदा कर्मी का मानदेय प्रदान करने पर विचार करें: हाई कोर्ट
मुख्य रसोईया सहायक रसोईया एवं चौकीदार के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट का आदेश
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका कृष्णकांत पांडे एवं अन्य आठ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कटनी कलेक्टर एवं अन्य को आदेशित किया है कि आवेदक गणों को भी संविदा कर्मचारी की भांति माननीय एवं अन्य लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया है।
माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि आवेदक गण सर्व शिक्षा अभियान के तहत कटनी जिले में बालक छात्रावास में कार्यरत हैं एवं लगातार 2018 से कटनी जिले के विभिन्न आवासीय छात्रावास में संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए थे और उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन प्रदान किया जाता है जो कि नियम विरुद्ध है आवेदक ओम प्रकाश पांडे मुख्य रसोईया मोहन सिंह सहायक रसोईया संध्या पांडे सहायक रसोईया रूपेश कुमार पांडे सहायक रसोईया कृष्णकांत पांडे चौकीदार संतोष अहिरवार सहायक रसोईया वीरेंद्र कुमार तिवारी मुख्य रसोईया आरती चौधरी सहायक रसोईया आवेदक गण राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 28 65 दिनांक 18 आठ 2018 के तहत कटनी जिले में कार्यरत हैं आवेदक गणो का जिला चयन समिति की ओर से इनका चयन चौकीदार रसोईया एवं सहायक रसोईया के पदों पर संविदा के आधार पर किया गया था पर इन्हें कलेक्टर दर पर भुगतान किया जा रहा है आवेदक गणों ने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कटनी कलेक्टर एवं अन्य आवेदक गणों को यह आदेशित किया है कि आवेदक गणों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का 60 दिन के अंदर विचार करते हुए आवेदक गणों के पक्ष में विधि संगत आदेश पारित करें।
यह की आवेदक गणों को कलेक्टर रेट पर भुगतान किया जा रहा है जबकि आवेदक गणों की समस्त सेवाएं संविदा कर्मचारी की भांति है अत: शासन के आदेश दिनांक 18 आठ 2008 के नियमावली के अनुसार आवेदक गणों को संविदा कर्मचारियों की भांति वेतन एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए
माननीय न्यायालय ने 60 दिवस के अंदर आवेदक गणों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश पारित किया है माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों की ओर से एड सत्येंद्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा।