जबलपुरमध्य प्रदेश
चेक बाउंस : 1 साल की सजा के साथ देने होंगे 10 लाख रुपए कैश

नरसिंहपुर यश भारत l चेक बाउंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे ब्याज समेत 10 लाख रुपए देने के आदेश भी दिए हैं।
याचिकाकर्ता बृजमोहन मिश्रा और आरोपी राजकुमार ठाकुर घुघरी रमपुरा तहसील तेंदूखेड़ा निवासी के बीच पुराने मित्रवत संबंध थे। इस कारण बृजमोहन मिश्रा ने आरोपी राजकुमार ठाकुर को राशि 7 लाख रुपए उधार दिए थे। जब याचिताकर्ता को अपनी राशि की आवश्यकता पड़ी तो उसने राजकुमार ठाकुर से अपनी उधार दी गई रकम वापस मांगी। इस पर राजकुमार ठाकुर ने उसे 7 लाख रुपए का चेक प्रदान किया था।
जब बृजमोहन मिश्रा उसे अपने बैंकर के समक्ष पेश किया गया तो पता चला खाते में राशि नहीं है। इस प्रकार चेक को बैंक ने अनादरित कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने ब्याज सहित रुपए लौटने की आदेश दिए हैं।