गृह विभाग ने कहा कोरोना कम हुआ है, गया नहीं: स्कूल-कॉलेज खुलेंगे की नहीं फैसला बाद में
कोरोना नियमों की नई गाइड लाइन जारी की गई
जबलपुर, यशभारत। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से गया नहीं है इसलिए सर्तकता की अधिक जरूरत है। तीसरी लहर आने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है इसलिए कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। इसके लिए नई गाइड लाइन जारी की जा रही है जिसका पालन कराना कलेक्टर्स का काम है। यह निर्देश गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को पत्र जारी करते हुए दिए।
यह है नई गाइड लाइन
-सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है , प्रतिबंधित रहेगें ।
-स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं । तत्सम्बन्धी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे ।
– समस्तं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें । आॅनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे । – – सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा ।
-समस्त प्रकार की दुकानें , व्यावसायिक प्रतिष्ठान , निजी कार्यालय , शॉपिंग मॉल , जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे । सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सिनेमा घर संचालक को कोविड -19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना सकेंगे ।
– समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी ।
-जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे । समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड -19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें । विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा । अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी । रूल आॅफ सिक्स : – अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । अन्तराज्यीय ( तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों , माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा । पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कप ८ रहेगा । उक्त दिशा – निर्देश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेंगें । उपरोक्त दिशा निदेर्शों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें ।