जबलपुरभोपालमध्य प्रदेश

कोर्ट का फैसला:13 साल की अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा

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भोपाल की जिला अदालत ने 13 साल की अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 4 हजार रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट न्यायालय ने सुनाया है। प्रकरण में शासन की तरफ से टीपी गौतम ने पैरवी की थी।

मीडिया प्रभारी दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि 15 नवंबर 2019 को एक महिला ने थाना गांधीनगर भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 11 मई 2019 को उसका पति से झगड़ा हो गया था। इस वजह से पति को बिना बताए चारों बच्चियों को पति के पास छोड़कर चली गई थी। 28 सितंबर को घर वापस आई।

इस पर उसकी 13 साल की बेटी ने बताया कि आपके जाने के बाद पापा रात में उसके पास पास आए। इसके बाद गलत हरकत करने लगे। मेरी नींद खुली तो वह चले गए। दूसरे दिन आरोपी बेटी के साथ गलत काम किया। बेटी के चिल्लाने के बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। बच्ची ने बाद में आपबीती अपनी मां को बताई। इस पर मां उसे थाने लेकर पहुंची। जहां, बेटी ने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बुधवार को कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी पिता को दंडित किया।

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