केन्द्रीय कर्मचारियों को तीन डीए किश्तों का भुगतान वित्त मंत्रालय ने के व्यय विभाग ने जारी किए आदेश
यश भारत। भारत सरकार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ने1जनवरी2020से जनवरी202तक की महगाई भत्ते की तीन किश्तों को आज20जुलाई को जारी आदेश मे घोषित कर दिया है । जिसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01 से देय महंगाई भत्ते की किस्त जो1जनवरी२०२1 को रोक दिया गया था ।उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है । केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता १ जुलाई, २०२१ से मूल वेतन के मौजूदा १७% से बढ़ाकर २८% कर दिया जाएगा। दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01 2021 को होने वाली अतिरिक्त किश्तों में वृद्धि की गई है। 2 संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अर्थ है सरकार द्वारा स्वीकृत 7्वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में आहरित वेतन, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है। महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा और इसे एफआर 9 ( 21 ) के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
. ये आदेश रक्षा सेवाओं के अनुमानों से भुगतान किए गए नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संबंधित शीर्ष पर प्रभार्य होगा। सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों के लिए उनके आवेदन में, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के तहत और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।