कार्यवाही : पटवारी निलंबित : 4 लाख की भूमि धोखाधड़ी का आरोप,भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने का मामला, विभागीय जांच शुरू

सतनाlरघुराजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम डेलौरा निवासी श्रीमती कलावती सिंह, प्रकाश नारायण सिंह एवं अंकित सिंह द्वारा जनसुनवाई में एक गंभीर शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें तहसील रामपुर बाघेलान में पदस्थ पटवारी दिलीप कुमार शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पटवारी शर्मा ने ग्राम डेलौरा की आराजी नंबर 635/1/1/8/1/1/1, रकबा 0.165 हेक्टेयर को अपने नाम क्रय करने हेतु अनुबंध कराया तथा रुपये 200 प्रति वर्गफुट की दर से सौदा तय करते हुए चार लाख रुपये का चेक प्राप्त किया। परंतु उक्त भूमि की रजिस्ट्री अन्य व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से करा दी गई तथा अब तक पूरा भुगतान भी नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 के अंतर्गत कोई भी शासकीय कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के न तो स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकता है, न ही उसका हस्तांतरण कर सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पटवारी शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। विभागीय जांच के लिए तहसीलदार, तहसील रामपुर बाघेलान को जांच अधिकारी तथा नायब तहसीलदार, वृत्त मौहारी कटरा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जांच प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलान द्वारा की गई है, जिससे प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता का संकेत मिलता है।







