कलेक्टर- जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को भोपाल कमिश्नर की दो टूक: रोजगार सहायक सचिवों को बर्खास्त न किया जाए
जबलपुर, यशभारत। ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सचिवों की अब सेवा समाप्ति नहीं होगी उन्हें दंड मिलेगा। यह व्यवस्था मप्र राज्य गारंटी परिषद ने लागू की है। हालांकि इस निर्णय के आदेश बहुत पहले ही जारी हो गए थे लेकिन विभाग की आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने हाल ही में एक आदेश कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा के नाम जारी किया है जिसमें कहा गया कि कुछ जनपदों में अभी भी रोजगार सहायक सचिवों की सेवाएं समाप्त की जा रही है जो गलत है। मप्र राज्य गारंटी परिषद आयुक्त सूफिया फारूकी वली का कहना है कि रोजगार सहायक सचिवों की सेवा समाप्ति प्रक्रिया में संशोधन किया गया लेकिन जनपदों में इसका पालन नहीं हो रहा है। इस संंबंध में अनेक शिकायत मुख्यालय पहुंच रही है। शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित रोजगार सहायक सचिव कोर्ट की शरण में जाते हैं जिससे विभाग को बेवजह ही परेशान होना पड़ता है।
ये कार्रवाई करो, सेवा समाप्त नहीं
मप्र राज्य गारंटी परिषद आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने आदेश में कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा से कहा कि रोजगार सहायक सचिवों को दंड पर प्रावधान कर दिया है। इसके तहत रोजगार सहायक सचिव की गलती पाए जाने पर चेतावनी, नो वर्क, नो पे के आधार पर अस्थाई रूप से मानदेय रोक दिया जाए।
एक साल पहले आदेश जारी हुआ पालन करने में परहेज क्यों?
मप्र राज्य गारंटी परिषद ने 21 जनवरी 2021 को एक आदेश जारी कर कहा था कि रोजगार सहायक सचिवों की गलती सामने के बाद सेवा समाप्ति न की जाए। इस आदेश को जारी हुए एक साल से ज्यादा हो रहा है लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इसका पालन ही नहीं किया है। नतीजा ये है कि आज भी रोजगार सहायक सचिवों को टर्मिनेट किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित विभाग का आदेश एक साल पहले का है बाबजूद इसका पालन नहंीं हो रहा है मजबूरीवश विभाग को दोबारा एक आदेश जारी करना पड़ा है।