जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

कलेक्टर के सख्त आदेश मेडिकल में निजी एंबुलेंस का संचालन नहीं होगाःसीएमएचओ ने निर्देश जारी कर लगाई रोक

जबलपुर, यशभारत। कलेक्टर डाॅक्टर इलैयाराजा टी ने नेताजी सुभाषचंद्र मेडिकल काॅलेज में एंबुलेंस चालकों की गुंडागर्दी के कारण मरीज की मौत मामले में सख्त एक्शन लिया है। कलेक्टर के आदेश पर अब मेडिकल में निजी एंबुलेंस का संचालन नहीं होगा। साथ ही परिवहन विभाग निर्धारित किराये के आधार पर ही अब एंबुलेंसों का संचालन होगा। कलेक्टर के आदेश मिलते ही सीएमएचओ ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि यशभारत ने मेडिकल में एंबुलेंस चालकों की गुंडागर्दी की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी जिसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ रत्नेश कुररिया ने आज शाम स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर जिला चिकित्सालय एवं मेडीकल काॅलेज अस्पताल में निजी संस्थाओं की एंबुलेंस के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। बैठक में डाॅ. कुररिया ने समाधान आॅनलाइन में 100 दिवस से अधिक की शिकायतों की समीक्षा कर उनका तुरंत निराकरण करने, सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त जननी सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने, आशा एवं एएनएम की बैठक मंगलवार व शुक्रवार को न रखकर बुधवार अथवा गुरुवार को आयोजित करने, सभी शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाने और यदि कोई चिकित्सक लंबे अवकाश पर है तो प्रपत्र में पूर्ण जानकारी भर कर भेजने, चिकित्सालय एवं कार्यालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने, जिला पोषण पुनर्वास केंद्र अंतर्गत ब्लाक के मेडिकल आॅफिसर तथा सीडीपीओ की प्रत्येक सप्ताह मीटिंग करने के निर्देश भी स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये हैं।

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