कबाड़खाने में कट रहे थे वाहन:जबलपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने दबिश देकर 26 इंजन और दो चेचिस किए जब्त

जबलपुर। क्राइम ब्रांच ने अधारताल करोंदा नाला के पास एक कबाड़खाने में दबिश देकर 26 वाहनों के इंजन और दो चेचिस नंबर जब्त किए। कबाड़खाने में वाहन कटने की सूचना पर टीम ने दबिश दी थी। इसमें कई वाहन चोरी से लाकर काटे गए हैं। अधारताल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।
अधारताल पुलिस के मुताबिक करमचंद चौक निवासी नफीस खान का ट्रांसपोर्ट नगर करोंदा नाला बाईपास पर गोदाम और कबाड़खाना है। आरोपी कुछ समय से गोदाम में चोरी के वाहनाें को काटकर बेच रहा था। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और अधारताल की टीम ने सीएसपी प्रियंका करचाम की अगुवाई में आरोपी के गोदाम में दबिश दी।
25 लाख रुपए कीमत के इंजन–चेचिस मिले
टीम पहुंची तो मौके पर ट्रक, बस के 26 इंजन और दो चेचिस मिले। आरोपी एक भी इंजन या चेचिस नंबर का दस्तावेज टीम को नहीं दिखा पाया। जब्त इंजन-चेचिस की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गोदाम मालिक नफीस खान को हिरासत में लेते हुए जब्त इंजन और चेचिस के बारे में पूछताछ कर रही है।
बेलबाग और ओमती से बायपास पर शिफ्ट हुआ कारोबार
शहर में ओमती और बेलबाग में चोरी के वाहन काटे जाते थे। हाल के दिनों में यहां के कबाड़ियों ने बायपास पर कई जगह गोदाम बना लिया है। इन गोदामों में धड़ल्ले से चोरी और टैक्स बकाया वाले वाहन खुर्द-बुर्द (हर पार्ट्स अलग कर बेचना) कर कबाड़ के तौर पर बेच देते हैं। अधारताल, गोहलपुर, माढ़ोताल और संजीवनी नगर क्षेत्र में कई कबाड़खाने बायपास से लगे क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।
वाहन कटाने का ये है नियम
आरटीओ संतोष पाॅल के मुताबिक कोई भी वाहन कटाने का एक नियम है। काटे जाने वाले वाहन के संबंध में परिवहन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। इसकी फीस जमा करनी पड़ती है। वाहन कटाने से पहले बकाया टैक्स आदि का भुगतान कर एनओसी लेनी पड़ती है। वाहन काटने के बाद चेचिस नंबर और इंजन नंबर की पट्टी आरटीओ में जमा करना पड़ता है। जिससे भविष्य में इस दुरुपयोग न होने पाए।