इमरान खान को रिहा करने का आदेश:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी गैरकानूनी; सरकार बोली- लाड़ले की गिरफ्तारी से SC परेशान

अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरफ्तार पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा- इमरान को रिहा करें।
इसके पहले, खान की पार्टी PTI ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। दूसरी तरफ, सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा- लाड़ले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं।
उधर, सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा- सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। 9 तारीख को इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई। फौज पर हमले किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और खुद नेशनल अकाउंटेबिलिटी की अदालत कह चुकी है कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई। ऐसे में सिर्फ 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द उठना समझ से बाहर है।
मरियम ने आगे कहा- आपके लाड़ले ने जितना नुकसान एक दिन में किया है। उनता तो भारत 75 साल में नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के 60 अरब रुपए के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं किए। इस आदमी की वजह से दो दिन में पूरा मुल्क जल गया। इसके पहले उसने पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए। सुप्रीम कोर्ट तब क्यों चुप रहा।
इमरान की पार्टी के कई नेता गिरफ्तार
वहीं पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच सिंध प्रांत को छोड़कर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आर्मी तैनात कर दी गई है। हिंसा भड़काने के आरोप में PTI लीडर फवाद चौधरी को देर रात और शाह महमूद कुरैशी को गुरुवार सुबह अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने अब तक इमरान की पार्टी के करीब 1900 नेता-कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।
9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 290 लोग जख्मी हो गए हैं। बुधवार को इमरान खान को 8 दिन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की रिमांड पर भेज दिया गया। हिंसा पर फौज ने पहला ऑफिशियल रिएक्शन दिया। कहा, ‘9 मई का दिन पाकिस्तान के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर देखा जाएगा।’