जबलपुरमध्य प्रदेश

आज थम जाएगा चुनावी शोरगुल : नियमों का उल्लंघन हुआ तो 2 वर्ष की होगी कारावास

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

नगरीय निकायों के निर्वाचन के पहले चरण में शामिल जिले के पांच नगरीय निकायों में मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के 48 घण्टे पूर्व मतलब आज शाम 5 बजे से चुनावी शोरगुल पर विराम लग जायेगा। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी इस समय सीमा के बाद केवल घर-घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। नगरीय निकायों के पहले चरण में जिले के पांच नगरीय निकायों नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर तथा नगर पालिका भेड़ाघाट एवं बरेला में 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में शामिल जिले के इन नगरीय निकायों में आज शाम 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई व्यक्ति न तो कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस बुला सकेगा और न ही इन्हें आयोजित कर सकेगा। इसके साथ ही वह इनमें शामिल भी नहीं होगा और संबोधित भी नहीं कर सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व चल चित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया अथवा किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि इस दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयोजन से अथवा निवार्चन संबंधी प्रचार के लिये संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के अथवा आमोद-प्रमोद के कार्यक्रमों का अयोजन अथवा उनके आयोजन की व्यवस्था भी नहीं की जा सकेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम 2014 के तहत दो वर्ष के कारावास अथवा दो हजार रूपये जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button