जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

अच्छी खबरः सरकारी कर्मचारी लापता हुआ तो परिवार को मिलेगी सेवानिवृत्ति की सुविधाएं

जबलपुर, यशभारत। मप्र सरकार ने शासकीय कर्मचारी के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मप्र वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया कि अगर शासकीय कर्मचारी जो पेंशन का हकदार है और वह नौकरी मे ं रहते हुए लापता हो गया है ऐसे कर्मचारी के परिवारों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की सुविधाएं प्राप्त होंगी। हालांकि वित्त विभाग ने सुविधाएं देने के पहले अनेक शर्त रखी हुई है उन शर्ताें को पूरा करने के बाद ही परिवार को यह सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मालूम हो कि गुमशुदा-लापता शासकीय कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को देय विभिन्न सुविधाओं के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये थे। जारी परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक – प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र दिनांक 29.08.4986 के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित शर्तों के अनुसार प्रकरण का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाने का लेख है।

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वित्त विभाग द्वारा किया गया आदेश

गुुमशुदा कर्मचारी के परिवार को ये करना होगा

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.08.4986 की कण्डिका 3 () में प्रावधान है कि गुमशुदा । लापता शासकीय कर्मचारी-पेंशनर के परिवार को संबंधित पुलिस थाने में आवश्यक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिये, और वहां से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिये कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किये जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी को नहीं ढूंढा जा सका है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के एक अन्य परिपत्र दिनांक 25 जून, 2043 की कण्डिका 4 में प्रावधान अनुसार कर्मचारी-पेंशनर- परिवार पेंशनर के गुमशुदा होने पर परिवार के सदस्य पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरांत परिवार पेंशन, लंबित वेतन , अवकाश समर्पण, सामान्य भविष्य निधि एवं उपादान जैसे लंबित स्वत्वों को प्राप्त करने हेतु संस्था प्रमुख जहां कर्मचारी अंतिम 6 माह सेवारत रहा था , आवेदन कर सकता है।

पुलिस खात्मा की रिपोर्ट जरूरी रहेगी

स्पष्ट है कि पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु खात्मा रिपोर्ट की परम आवश्यकता नहीं है। थाना प्रभारी द्वारा जांच उपरांत पेंशनर के परिवार को उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट जिससे इस आशय की पुष्टि हो कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किये जाने बाद भी संबंधित कर्मचारी को नहीं ढूंढा जा सका के आधार पर प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

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