मध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की सजा 

 

 

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नरसिंहपुर। नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी गोविन्‍दा उर्फ पवन प्‍यारे निवासी ग्राम रजौला, थाना बनखेडी जिला नर्मदापुरम को दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना एवं धारा-3/4(2) पाक्‍सों एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना सें दंडित किया गया। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 18 अप्रेल 2023 को अभियोक्‍त्री के पिता द्वारा आरक्षी केन्‍द्र गाडरवारा में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी गयी कि दिनांक 16 अप्रैल 2023 को घर के सभी लोग रात्रि में सो गये थे तथा रात्रि करीब 12:00 बजे अभियोक्‍त्री के नहीं मिलने पर उसकी आस-पास, पडौस एवं रिश्‍तेदारों में तलाश की गई, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। फरियादी द्वारा संदेह व्‍यक्‍त किया गया कि कोई अज्ञात व्‍यक्ति अभियोक्‍त्री को बहला फुसला कर ले गया है।

फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्‍द्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 365/2023, संहिता की धारा 363 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब किया जाकर उसके कथन लेख किये गये। अभियोक्‍त्री के कथनों के आधार पर प्रकरण में संहिता की धारा 366, 376 (3), 376 (2)(एन) एवं अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5 एल, 6 का इजाफा किया गया। अनुसंधान के आगामी प्रक्रम पर गिरफ्तार किया गया एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्यवाही एवं अन्‍वेषण उपरांत अभियोगपत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत किए गए साक्ष्‍य एवं तर्को को दृष्टिगत रखते हुए तथा चिकित्‍सीय साक्ष्‍य जिसमें डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श-पी -35 जो कि अभियोजन कहानी के समर्थन में आई हुई है इसे न्‍यायालय द्वारा दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त सजा से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण में पैरवी की गई।

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