जबलपुरमध्य प्रदेश

धारदार हथियार से धड़ से अलग कर दिया था सर… पढ़ें सिलसिलेवार पूरी वारदात

धारदार हथिया

मंडला , यश भारत l मंडला में हुई खौफनाक वारदात की सच्चाई सामने आने के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है , आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर सिर धड़ से अलग कर दिया था और अपने साथ ले गए थे …..पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा आरोपी मोतीलाल बरकड़े पिता स्व. देवसिंह बरकड़े 36 वर्ष एवं आरोपी खेतूलाल उर्फ खेलूसिंह बरकड़े पिता देवलाल वरकड़े 25 वर्ष दोनो निवासी ग्राम पातादेई थाना मोहगांव मंडला को धारा 302 भादवि (तीन काउण्ट्स) व धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि (तीन काउण्ट्स) व धारा 201 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 3200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाl

घटना के संबंध में फरियादी ने रिपोर्ट थाना मोहगांव में दर्ज कराई कि वह ग्राम पातादेई में रहती है। मजदूरी का काम करती है वह अपने पति के साथ भोपाल में रहकर मजदूरी का काम करती है लेकिन पिछले एक माह से वह अपनी बच्ची एमी वरकड़े के साथ अपने घर पातादेई आई हुई है, उसका देवर सुन्दरलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पास की झोपड़ी में रहता है और देवर सुन्दर की लड़की महिमा अपने दादा-दादी के साथ रहती है। 16 मई 2022 की रात में 9 बजे उसने तथा उसकी सास सुकरती बाई, ससुर नरबद सिंह, बच्ची एमी और भतीजी लड़की महिला के साथ घर के आंगन में बैठकर खाना खाया था। खाना खाने के बाद उसके सास-ससुर तथा महिमा छत पर सोने चले गये थे और वह अपनी बच्ची के साथ घर में सो गई थी। 17 मई 2022 को सुबह 6 बजे उसने अपनी बच्ची एमी को बोला कि सबको उठा ले तो वह सीढ़ी की मदद से छत पर गई थी वहां से उसने आवाज दी कि मम्मी देखो यहां क्या हो गया है। तब सीढ़ी से चढ़कर छत पर गई थी तो देखा कि तीनों मरे पड़े है। उसके ससुर के गर्दन पर धारदार हथियार का निशान था सास सुकरती बाई की गर्दन घड़ से कटी हुई थी। महिमा के गले में भी धारदार हथियार के निशान थे। वे सभी अपने-अपने बिस्तर पर खून से लथपथ मरे पड़े थे। उसके रोने व चिल्लाने पर उसका देवर सुंदर वरकड़े चाचा ससुर का लड़का मोतीलाल एवं साकेत परते आ गये थे और भी लोग आ गये थे।

बताया गया कि इस वारदात में किसी अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियारों से चोटें पहुंचाकर हत्या की है और सुकरती बाई का सिर लेकर चले गये है। साकेत परते ने अपने मोबाईल से पुलिस को सूचना दी। संपूर्ण विवेचना के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 183/2022 अंतर्गत धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत दर्ज करते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण के बाद माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मंडला द्वारा आरोपी मोतीलाल वरकड़े पिता स्व. देवसिंह वरकड़े आयु 36 वर्ष एवं खेतूलाल उर्फ खेतसिंह वरकड़े पिता देवलाल वरकड़े आयु 25 वर्ष दोनो निवासी ग्राम पातादेई थाना मोहगांव जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सरमन सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ : तीन वर्ष का कारावास

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) जिला मंडला द्वारा आरोपी अब्दुल समद कुरैशी पिता अब्दुल वहीद कुरैशी 28 साल निवासी ग्राम नादिया थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 354 (घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बताया गया कि विगत 29 सितंबर 2021 को महिला पुलिस थाना मंडला में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त ने 19 अगस्त 2021 को जब वह कोचिंग पैदल जा रही थी, तब अभियुक्त ने उसका पीछा किया उसके पश्चात कोचिंग आते-जाते समय लगातार पीछा करने लगा और 27 सितंबर 2021 को जब वह स्कूल के बाद पैदल दोपहर 12 बजे करीब दुकान के पास मोहल्ला पहुंची तो अभियुक्त उसके पास आया और उसे रास्ते में रोककर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे चिल्लाने पर वह उससे कहने लगा कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी, तो वह उसे और उसके घरवालों को जान से मार देगा और उसका हाथ छोड़ दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडला द्वारा आरोपी अब्दुल समद कुरैशी पिता अब्दुल वहीद कुरैशी 28 साल निवासी ग्राम नादिया थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

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