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उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत : CJI ने कहा- विधानसभा स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न लें

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 21 दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI एनवी रमना ने कहा कि फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं लें। अदालत का फैसला आने तक यह कार्यवाही रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकती है, इसके लिए बेंच गठित की जाएगी। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) से कहा कि नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष तक यह सूचना पहुंचा दें।

महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने SC में जवाब दाखिल किया था कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अब उन्हें विधायकों की अयोग्यता का मामला देखना है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका का SC निपटारा कर दे और नए स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने दें।

 दिया था हलफनामा
इधर, सुनवाई से पहले डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने हलफनामा पेश किया था। जिरवाल ने कहा- 16 बागी विधायकों को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट का रूख कर लिया। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे खेमे के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द वाले नोटिस पर सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, शिवसेना, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

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