2000 रुपये के नोट पर जुलाई के इस हफ्ते में आया अपडेट उच्च न्यायालय ने उठाये कदम जाने डिटेल्स

2000 रुपये के नोट पर जुलाई के इस हफ्ते में आया अपडेट उच्च न्यायालय ने उठाये कदम जाने डिटेल्स आपको जा करि के लिए यह बता देते है की दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सप्ताह में ही आज सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी,जी हां यह मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह याचिका खारिज कर दी,और उसके पहले याचिका पर 30 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जी हां याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की कोई भी शक्ति नहीं है,जी हां इसपर केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है।

2000 रुपये का नोट
आपको यह जानकारी के लिए बता देते है की इन्होने इस याचिका में कहा था, भारतीय रिजर्व बैंक के पास किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने का निर्देश देने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। और इस शक्ति पर मात्र वर्ष 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत केंद्र सरकार के पास ही निहित है। आपको बता देते है की इस याचिका का भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था, और दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेना ‘मुद्रा प्रबंधन अभियान’ का हिस्सा है, आपको बता देते है की यह आर्थिक योजना से जुड़ा हुआ मामला है।
चलन से वापस लेने का ऐलान
आपको जानकारी के लिए यह बता देते है की भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा भी की, और ऐसा भी कहा था कि मौजूदा नोट को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा किया जा सकता है,और इसे बदला भी जा सकता है।जी हां उससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था।

2,000 रुपये के बैंक नोट
इसमें आपको बता देते है की इस याचिका में ऐसा दावा किया गया था। बिना किसी साक्ष्य के 2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक और एसबीआई की अधिसूचनाएं मनमानी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाये गये कानून के खिलाफ है। और उसके बारे में उच्च न्यायालय ने यह कहा था नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। और इस अदालत ने यह भी कहा कि वह किसी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।
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