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पूर्व IAS पूजा खेडकर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की
दिल्ली/पुणे: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने की याचिका खारिज कर दी है। पूजा खेडकर पर सिविस सर्विसेज एग्जाम में धोखाधड़ी करने, फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने और ओबीसी कोटे का अनुचित लाभ लेने का आरोप है। यूपीएसपी पहले ही उनकी सेवा समाप्त कर चुकी है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया था। यूपीएससी ने भी खेडकर पर झूठा हलफनामा देने और न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप लगाए थे।