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पंचायत सचिव हटाने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एसडीओ को दोबारा सुनवाई के निर्देश

 जबलपुर, यश भारत।

पंचायत सचिव हटाने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एसडीओ को दोबारा सुनवाई के निर्देश

 जबलपुर, यश भारत। पंचायत सचिव को हटाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने पंचायत सचिव को हटाने के मामले को पुनर्विचार के लिए एसडीओ अजयगढ़ को वापस भेज दिया है।

कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एसडीओ सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए मामले पर दोबारा विचार करें और उसके बाद अंतिम आदेश पारित करें। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि एसडीओ के नए निर्णय तक याचिकाकर्ता अपने पद पर बना रहेगा।

यह याचिका पन्ना निवासी संतोष कुमार शुक्ला की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निशांत मिश्रा एवं मनीष रजक ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि संतोष कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत मोहाना में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ थे। वर्ष 2004 में सरपंच के आदेश पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा दिया गया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने एसडीओ के समक्ष अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए एसडीओ ने सरपंच द्वारा पारित सेवामुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरपंच ने कलेक्टर के समक्ष अपील की, जिस पर कलेक्टर ने एसडीओ का आदेश निरस्त कर दिया।

कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। दलील दी गई कि एसडीओ ने आदेश पारित करते समय शिकायतकर्ता सरपंच को सुनवाई का अवसर नहीं दिया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एसडीओ, कलेक्टर सहित पूर्व के सभी आदेश निरस्त करते हुए मामला पुनः एसडीओ को भेज दिया है।

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