आरपीएफ की अवैध वेण्डरों के विरूद्ध ताबड़तोड़ करवाई

आरपीएफ की अवैध वेण्डरों के विरूद्ध ताबड़तोड़ करवाई
जबलपुर यशभारत। रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में खाद्य सामग्री पहुंचने वाले अवैध वैडरों के विरुद्ध आरपीएफ ने शिकंजा करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में फूड इंस्पेक्टर सहित आरपीएफ के जवान उपस्थित रहे। इस दौरान ऐसे 9 अवैध वेंडर के विरुद्ध कार्रवाई की गई जो प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में यात्रियों को खाना पहुंचते थे। आरपीएफ द्वारा किचन रूम पहुंचकर सिलेंडर कढ़ाई एवं प्रेशर कुकर सहित अन्य सामग्री भी जप्त की गई।
इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि अवैध वेण्डरों द्वारा जबलपुर में स्थित बेस किचन से रेलवे स्टेशन जबलपुर पर यात्रियों को खाना सप्लाई करने की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक रेसुब पोस्ट जबलपुर द्वारा उक्त अवैध वेण्डरों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु टीम गठित की गई है । जिसमें उनि अरविंद कुमार सिंह, उनि प्रवीण कुमार, सनि सुखराम बेन, आर प्रवीण उपाध्याय, प्रआ जितेन्द्र सिंह, प्रआ हरबंश बघेल, आ पंकज सिंह, आ हरिकेश दुबे एवं आरक्षक सूर्यनाथ यादव शामिल रहे।
फूड लाइसेंस को अवैध माना
आरपीएफ पोस्ट जबलपुर की टीम द्वारा उक्त बेस किचन पहुंचकर फूड इंस्पेक्टर द्वारा चेक किया गया जिसमें उनके द्वारा बेस किचन के फूड को आनहाईजीनिक बताया गया तथा दुकान संचालक के द्वारा पेश किए फूड लाइसेंस को अवैध माना गया।
इन अवैध वेंडरो को पकड़ा गया
टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन जबलपुर पर एम्बुश लगाकर स्टेशन पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले कुल 9 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिसमें अभिषेक वर्मा पुत्र राजेश कुमार वर्मा उम्र 21 वर्ष.मोहन कुशवाहा पुत्र केशव कुशवाहा उम्र 28 वर्ष .हिमांशु जायसवाल पुत्र शंकरलाल उम्र 30 वर्ष .संदीप साकेत पुत्र राजू साकेत उम्र 19 वर्ष. प्रदीप रजक पुत्र गणेश प्रसाद उम्र 28 वर्ष. कृष्ण कुमार कोल पुत्र बैसाखू उम्र 31 वर्ष. लखन लालवानी पुत्र रामचन्द्र लालवानी उम्र 29 वर्ष .विकास बनासी पुत्र सुरेश बनासी उम्र 28 वर्ष .आकाशपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी उम्र 21 वर्ष शामिल हैं।वहीं इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि उक्त पकड़े गये अवैध वेंडरो से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सिविल लाईन जबलपुर पोस्ट ऑफिस के पास स्थित बेस किचन जिसका संचालक जियाउल हक मंसूरी उर्फ रिंकू है। जिसके बेस किचन में बने खाने को वे ट्रेन यात्रियों को जबलपुर स्टेशन पर सप्लाई करते हैं जिसके एवज में उन्हे कमीशन मिलता है।मामला अवैध रूप से स्टेशन पर खाद्य सामग्री विक्रय करने का पाये जाने पर उक्त सभी के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उक्त अवैध वेडरों द्वारा दिये गये मेमोरेंडम कथन के अनुसार बेस किचन की जांच हेतु जबलपुर फूड इंस्पेक्टर माधुरी मिश्रा, सिविल पुलिस थाना जबलपुर को सूचित किया गया।आरपीएफ ने किचन से यह सामग्रियां की जप्त
साथ ही किचन में उपलब्ध खाद्य सामग्री की चेकिंग हेतु सेम्पल लिये गये।आरपीएफ स्टॉफ द्वारा बेस किचन पर मौका कार्यवाही करते हुए समक्ष गवाहान 3 नग गैंस सिलेण्डर, 2 नग गैंस चूल्हे, 5 नग भगोने, 1 बड़ा प्रेशर कूकर, 1 नग थाली पैकिंग मशीन, 1 नग चावल छानने का टब, 1 नग स्टील टंकी, 1 नग मसाला चक्की, 1 नग स्टील छना, 1 नग कढ़ाई, 1 नग बिरयानी पैकिंग मशीन को जप्त कर कब्जा आरपीएफ लेकर पोस्ट पर लाया गया।आरपीएफ ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया की उक्त बेस किचन संचालक जियाउल हक मंसूरी उर्फ रिंकू के विरूद्ध पूर्व में आरपीएफ पोस्ट जबलपुर, सिविल पुलिस थाना जबलपुर एवं सिविल पुलिस थाना गोहलपुर में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही जांच में हाजिर फूड इन्सपेक्टर द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध खाद्य विभाग जबलपुर में अपराध दर्ज है। उक्त व्यक्ति शिकायतकर्ता एवं आदतन अपराधी है, जो कि स्टाफ के ऊपर दबाव बनाकर स्टेशन परिसर में खाद्य सामग्री बेचने हेतु स्टाफ/अधिकारियों के विरूद्ध बार बार झूठी शिकायतें करता है।