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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत, कोर्ट ने नहीं मानी ED की बात

गांधी फैमिली को यह आदेश

नई दिल्ली,एजेंसी। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की अदालत ने गांधी फैमिली के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. दरअसल, नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस फैसले में गांधी परिवार को राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. साथ ही दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सोनिया गांधी सहित अन्य आरोपियों को एफआईआर की प्रति फिलहाल नहीं दी जाएगी.

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सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान जज ने आदेश पढ़ना शुरू किया. सबसे पहले अदालत ने EOW की शिकायत से जुड़े रिवीजन पिटीशन पर आदेश सुनाया.

अदालत ने साफ कहा कि EOW की FIR की कॉपी फिलहाल सोनिया गांधी समेत आरोपियों को नहीं दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर पढ़ा और फिर ED की चार्जशीट पर आदेश सुनाया.

गांधी परिवार के लिए बड़ी जीत

अदालत ने इसी आधार पर ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. इसे नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है.

कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली कोर्ट ने ED की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, ‘CBI ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ED ने जांच जारी रखी.’ कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध (Predicate Offence) ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है.

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