सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए दे रही है ₹300000 की सहायता राशि,31 अप्रैल तक का है समय, जल्द करें आवेदन

सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत हमें इसके लिए सभी आवश्यक सामग्री के साथ मिनी ट्रैक्टर मिल रहे हैं।
देश के जो भी किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ लेना कहते हैं उन्हें नीचे दिए गए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए तभी बह इस योजना के भागीदार बन सकते हैं ओर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं:
किसान ने पहले काभी कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
पीएम ट्रैक्टर योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए है।
योजना के तहत केवल एकबार ही योजना का लाभ लिया जा सकता है।
एक परिवार का केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
किसान इस योजना के तहत केवल एक ही ट्रेक्टर सब्सिडी पर खरीदने के लिए पात्र है।
आवेदन करते समय इन जरूरी दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी है। आवेदन करते समय हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र भरें और आवेदन के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करें।
ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान और उनकी शर्तें |
किसानों के स्वयं सहायता समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या अधिक से अधिक हो। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए।