मध्य प्रदेशराज्य

MURDER : हंसिए से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट : न्यायालय ने पति को सुनाई कठोर सजा 

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सतना।जिले के रामपुर बाघेलान स्थित अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक की न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी छोटेलाल तिवारी पिता रामदीन तिवारी, निवासी नेमआ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पाँच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले का विवरण

घटना 11 सितंबर 2021 की है। तड़के सुबह करीब 5 बजे आरोपी छोटेलाल तिवारी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी बबिता तिवारी की ईंट और हसिए से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजय यादव ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

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