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MP EOW Action: अन्नदाता के साथ धोखाधड़ी करने वाले कृषि अफसरों पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा

 

 

जबलपुर, यशभारत। जिले के जैतहरी, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विकासखण्डों में निवासरत किसानों को वर्मी कम्पोस्ट खाद, मल्टी टूल फ्रेम, सिकल (उन्नत हंसिया), वर्मी बेड, बायो इनोक्यूलेंट वितरित किया जाना था। किसानों को वितरण किये जाने वाली उपरोक्त सामग्री, किसानों को वितरित न की जाकर भ्रष्टाचार करने एवं शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायत की जांच करने पर एनडी गुप्ता, उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्मा), एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा कुल राशि रुपये 2,29,09,972-00 का गबन एवं भ्रष्टाचार किया जाना पाया गया। इस पर ईओडब्ल्यू रीवा द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके अतिरिक्त एन.डी. गुप्ता द्वारा शील बायोटेक कंपनी लिमिटेड दिल्ली को प्रोसेस डाक्यूमेंट क्लस्टर, आनलाइन रजिस्ट्रेशन, सॉइल सैम्पल कलेक्शन एण्ड टेस्टिंग रेसेड्यूस एनालिसिस सैम्पल निर्धारित समयावधि 02-03 वर्षों हेतु प्रावधानित राशि 79,89,150ध्-रूपये के विरुद्ध 83,54,300ध्- रूपये नियमानुसार 02 वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के स्थान पर 01 ही वर्ष में भुगतान कर दिया गया। शिकायत सत्यापन पश्चात (1) एन०डी० गुप्ता, उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्मा), एवं कृषि विभाग जिला अनूपपुर एवं निरीक्षण व भौतिक सत्यापन हेतु गठित निरीक्षण समिति के सदस्य (2) निशा सिन्हा, उप परियोजना संचालक आत्मा जिला अनूपपुर (3) वर्षा त्रिपाठी सहायक संचालक कृषि जिला अनूपपुर (4) एस०के० शर्मा जिला प्रबंधक म०प्र० कृषि उ‌द्योग विकास निगम जिला अनूपपुर (5) तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनूपपुर कोतमाध्जैतहरी पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (6) प्रोपराईटर सील बायोटेक लिमिटेड दिल्ली एवं (7) अन्य संबंधित के विरुद्ध थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471, भादवि, धारा 13 (1) ए, 13 (2) भनिअ 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

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