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जबलपुर हाईकोर्ट ने ठुकराई ‘चाकू सप्लायर’ की अग्रिम जमानत याचिका

जबलपुर,यशभारत । जबलपुर के मुकादमगंज क्षेत्र में विजय जनरल स्टोर के संचालक बेबू कटारिया उर्फ भगवानदास को माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि जबलपुर पुलिस ने गढ़ा थाना क्षेत्र में कुछ समय पूर्व ‘चाइनीज बटनदार चाकुओं’ का एक बड़ा जखीरा बरामद किया था, जिसमें जांच के दौरान बेबू कटारिया का नाम प्रमुख सप्लायर के रूप में सामने आया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने तर्क दिया कि आरोपी को केवल अन्य आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर फंसाया गया है और उसकी दुकान से कोई जब्ती नहीं हुई है। साथ ही, 56 वर्षीय आवेदक के खराब स्वास्थ्य का हवाला भी दिया गया। हालांकि, राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और पैनल अधिवक्ता श्री हिमांशु तिवारी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि शहर में चाकूबाजी, हत्या के प्रयास और अवैध वसूली की बढ़ती घटनाओं में इन्हीं प्रतिबंधित चाकुओं का उपयोग हो रहा है।

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