
जबलपुर,यशभारत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी “ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025” के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने आगामी आदेश तक प्रदेश में किसी भी ग्राम रोजगार सहायक के स्थानांतरण पर भी रोक लगाने के निर्देश शासन को दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। इस अंतरिम राहत से प्रदेशभर के लगभग 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को बड़ी राहत मिली है, जो मार्गदर्शिका लागू होने के बाद से संशय की स्थिति में थे।
अब इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।







